मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस्लामाबाद की एक अदालत ने शुक्रवार को अधिकारियों को तोशाखाना संदर्भ मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंत्री नवाज शरीफ की संपत्तियों को अन फ्रीज करने का आदेश दिया है।
राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो के न्यायाधीश मोहम्मद बशीर ने पीएमएल-एन सुप्रीमो के आवेदन पर उक्त आदेश जारी किया गया , जिसमें अदालत से तोशाखाना मामले में अपराधी घोषित होने के बाद पंजाब की प्रांतीय सरकार द्वारा पूर्व PM नवाज शरीफ की संपत्तियां कुर्क की गई थी। इस अपील में उनकी संपत्तियों को अन- फ्रीज करने का अनुरोध किया गया था।
बता दें कि 2020 में इस्लामाबाद की अदालत ने तोशाखाना मामले में पूर्व प्रधान मंत्री नवाज शरीफ की संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया। अदालत ने उन्हे तोशाखाना मामले में आरोपी बनाया था। साथ ही अदालत में अपनी मौजूदगी दर्ज ना करा पाने के चलते उनके खिलाफ वारंट भी जारी कर दिया था। वहीं पिछले महीने ही अदालत ने नवाज शरीफ की जमानत याचिका मंजूर कर उन्हें जमानत दी थी।