पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ नौ मई के बाद दर्ज किसी भी मामले में उनकी गिरफ्तारी पर रोक के अपने आदेश को कोर्ट ने अब 31 मई तक बढ़ा दिया। दरअसल, कोर्ट बुधवार को इमरान खान के खिलाफ दर्ज सभी मामलों का ब्योरा मांगने की पीटीआई की अर्जी पर सुनवाई कर रही थी।
खबरों के मुताबिक, कोर्ट ने सरकारी वकील के अनुरोध को मंजूर कर लिया और सुनवाई 31 मई तक स्थगित कर दी। बता दें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शुक्रवार को खान को बड़ी राहत देते हुए अल-कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में उन्हें दो सप्ताह की सुरक्षात्मक जमानत दी थी और देश में कहीं भी दर्ज किसी भी मामले में पूर्व प्रधानमंत्री की 15 मई तक गिरफ्तारी पर रोक का आदेश दिया था।
दरअसल, इस्लामबाद हाई कोर्ट ने यह व्यवस्था तब दी जब सरकार के वकील ने तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख इमरान खान के खिलाफ दर्ज मामलों के बारे में सूचना देने के लिए और समय मांगा था। इमरान खान की पार्टी का दावा है कि पीटीआई प्रमुख के खिलाफ देशभर में 100 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं।