नई संसद में मंगलवार को पहले दिन की कार्यवाही के रूप में मोदी सरकार के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़ा 128वां संविधान संशोधन 'नारी शक्ति वंदन विधेयक-2023' पेश किया। हालांकि लोकसभा में बुधवार को महिला आरक्षण से जुड़े विधेयक पर चर्चा शुरू होगी।
वहीं, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद यह कानून बन जाएगा। इस कानून के प्रभावी होने के बाद लोकसभा में 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगी और महिला सांसदों की संख्या 181 हो जाएगी।
बता दें कि वर्तमान लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या सिर्फ 82 है। इस संशोधन में वर्तमान में महिला आरक्षण को सिर्फ 15 वर्षों के लिए लागू करने का प्रावधान किया गया है। लेकिन, भविष्य में संसद इस अवधि को बढ़ा भी सकती है।
बता दें कि इससे पहले सदन के नेता के रूप में नए संसद भवन की नई लोकसभा में पहले वक्ता के रूप में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज के दिन को अमरत्व प्रदान करने के लिए नए संसद भवन में सदन की पहली कार्यवाही के रूप में सरकार यह बिल लेकर आ रही है और वे आज के दिन दोनों सदनों- लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों से इसे सर्वसम्मति से पारित करने की प्रार्थना करते हैं।