कोरोना वायरस के चलते देशभर में लागू लॉकडाउन के बीच खोली गई शराब की दुकानों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर फिर से बंद कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी जिसे कोर्ट ने आज खारिज करते हुए सुनवाई करने से इंकार कर दिया है। दरअसल, याचिका में कहा गया था कि दुकानों में शारीरिक दूरी जैसे नियम और बाकी मानदंड़ों का पालन नहीं किया जा रहा है।
बता दें कि गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 3.0 के दौरान 4 मई से शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दी थी। हालांकि, गृह मंत्रालय ने कहा था कि कंटेनमेंट जोन यानी वो इलाके जहां कोरोना संक्रमितों की संख्या ज्यादा है वहां शराब की दुकानें नहीं खोली जाएंगी। इसके अलावा रेड, ऑरेंज और ग्रीन तीनों जोन में शराब की दुकानें खुलेंगी। साथ ही शारीरिक दूरों के नियम का पालन करने के लिए कहा था।