उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) से जुड़े बुलडोजर एक्शन (Bulldozer Action) का मामला अब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) तक पहुंच चुका है। इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। नुपुर शर्मा (Nupur Sharma) द्वारा पैगंबर मोहम्मद (Prophet Mohammad) पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद उठे बवाल में जिन प्रदर्शनकारियों का नाम सामने आया था, यूपी प्रशासन ने उनके खिलाफ बुलडोजर एक्शन लिया था। इसी के खिलाफ जमीयत उलेमा ए हिंद (Against Jamiat Ulem-e-Hind) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज सुनवाई होनी है।
जानें क्या था मामला
जुमे की नमाज के बाद भाजपा से निष्कासित नेता नूपुर शर्मा की पैगम्बर मुहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में यूपी समेत कई राज्यों में हिंसा जनक प्रदर्शन हुए थे। इसमें कई लोगों का नाम भी सामने आया और इस पर यूपी प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई करनी शुरू कर दी। इसके तहत कथित आरोपियों के घर ध्वस्त कर दिए गए। इसी मामले में जमीयत उलेमा ए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार की कार्रवाई के खिलाफ एक याचिका दाखिल की थी।
क्या है याचिका में
याचिका में यह कहा गया है कि मौजूदा स्थिति इसलिए भी काफी चिंताजनक है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही उत्तर पश्चिम दिल्ली में हो रहे इसी तरह के बुलडोजर एक्शन पर प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए हुए थे। बता दें कि इस मामले में आज जस्टिस ए.एस.बोपन्ना और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच सुनवाई करेगी। जमीयत की ओर से इस मामले में सीनियर एडवोकेट नित्य रामकृष्णन अपनी दलीलें पेश करेंगे।
मास्टरमाइंड जावेद पंप के घर चला था बुलडोजर
बता दें कि जिला विकास प्राधिकरण ने रविवार को प्रयागराज में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के नेता जावेद मोहम्मद (Javed Muhammad) के घर को ध्वस्त कर दिया था। बताया गया था कि इमारत के कुछ हिस्सों का निर्माण अवैध रूप से बनाया गया था और वह मई में इस मुद्दे पर सुनवाई के लिए उपस्थित भी नहीं हुए थे। हालांकि इसके बाद यह तथ्य भी सामने आया कि जो घर ध्वस्त किया गया वो जावेद का नहीं बल्कि उसकी पत्नी के नाम पर था।