Haryana Krishi Yantra Anudan Yojana 2021: कृषि एवं कल्याण विभाग द्वारा कृषि यंत्र अनुदान योजना आरंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत कृष यंत्र की खरीद पर सरकार द्वारा 40% से 50% तक अनुदान प्रदान किया जाएगा। जिससे कि किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। इस योजना के अंतर्गत आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। इस योजना के अंतर्गत कृषि यंत्र लघु, सीमांत, महिला, अनुसूचित जाति, आदि के किसानों को उपलब्ध कराये जाएंगे। इस योजना में आवेदन करवाने के लिए किसानों को सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज जमा करने होंगे। हम आपको अपने लेख के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से बताएंगे।
कृपया हमारे इस लेख को ध्यानपूर्वक पढ़े, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं हरियाणा कृषि यंत्र अनुदान योजना के अंतर्गत कृषि यंत्रों पर 40 से 50% तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा। यह अनुदान निम्नलिखित कृषि यंत्रों पर प्रदान किया जाएगा।
- मेज/राइस ड्रायर
- स्ट्रॉ बलर
- हे रैक
- रिप्पर बाइंडर
- लेजर लैंड लेवलर
- ट्रैक्टर ड्रिवन spare
- Paddy ट्रांसप्लांटर
- फर्टिलाइजर ब्रॉडकास्टर
- ट्रैक्टर ड्राइविंग पाउडर वीडर
- मोबाइल श्रेडर
- रोटावेटर
हरियाणा कृषि यंत्र अनुदान योजना का उद्देश्य
कृषि यंत्र अनुदान योजना का मुख्य उद्देश्य हरियाणा के किसानों को कृषि यंत्र की खरीद पर अनुदान प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से किसान आधुनिक यंत्र खरीदने के लिए प्रेरित होंगे। जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और वह आत्मनिर्भर बनेंगे। इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा अनुदान प्रदान किया जाएगा। जिससे कि किसानों को आर्थिक सहायता मिलेगी। इस योजना के माध्यम से किसान के आय में भी वृद्धि होगी और उनकी कठिनाइयां भी कम होंगी।
किस स्थिति में होगा आवेदन रद्द?
यदि खेत की जमीन किसान के नाम पर या फिर उसकी पत्नी, पति, माता, पिता, बेटा, बेटी के नाम पर नहीं है तो इस स्थिति में आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। यदि किसान का चयन हो जाता है और चयन होने के बाद किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो इस स्थिति में भी किसान का आवेदन रद्द माना जाएगा। आपको बता दें कि किसान अधिकतम तीन यंत्र के लिए ही इस योजना का लाभ उठा सकता है। यदि किसान 3 यंत्र से ज्यादा यंत्र के लिए आवेदन करता है तो उसका आवेदन केवल 3 यंत्रों के लिए ही स्वीकार किया जाएगा। किसान ने यदि पिछले 4 साल में कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त किया है तो इस योजना के अंतर्गत उन यंत्रों पर दोबारा से अनुदान प्राप्त नहीं किया जा सकता।
किस स्थिति में किया जाएगा लक्की ड्रॉ के माध्यम से चयन?
यदि Haryana Krishi Yantra Anudan Yojana के अंतर्गत लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो हरियाणा कृषि एवं कल्याण विभाग लक्की ड्रा के माध्यम से किसानों का चयन करेगा। जो कि आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन ड्रॉ के माध्यम से किया जाएगा।
हरियाणा कृषि यंत्र अनुदान योजना के लाभ तथा विशेषताएं
Haryana Krishi Yantra Anudan Yojana के माध्यम से किसानों को कृषि यंत्र की खरीद पर 40 से 50% तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से किसान आधुनिक कृषि यंत्र खरीदने के लिए प्रेरित होंगे। इस योजना के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि होगी। हरियाणा कृषि यंत्र अनुदान योजना के माध्यम से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और उन्हें कठिनाइयों का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। इस योजना का आरंभ केंद्र सरकार के किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए किया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। यदि लक्ष्य से ज्यादा आवेदन प्राप्त होते हैं तो लक्की ड्रॉ के माध्यम से चयन किया जाएगा।
ध्यान में रखें कि आपको आवेदन करते समय सभी जानकारी बिल्कुल सही तरीके से भरनी है क्योंकि यदि आपने गलत जानकारी भरी तो आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
Haryana Krishi Yantra Anudan Yojana 2021 की पात्रता
- आवेदक को हरियाणा का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए खेती की जमीन किसान के नाम पर या फिर उसकी पति, पत्नी, माता, पिता, बेटा या बेटी के नाम पर होनी अनिवार्य है।
- आधार कार्ड
- Valid आरसी
- पटवारी रिपोर्ट
- बैंक खाता
- वोटर कार्ड
- पैन कार्ड
- हरियाणा कृषि यंत्र अनुदान योजना 2021 के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।