हत्या और बलात्कार का आरोपी गुरमीत राम रहीम मंगलवार 21 नवंबर के दिन जेल से बाहर आ सकता है। सरकार ने उसकी 21 दिनों की पैरोल मंजूर कर दी है। गुरमीत राम रहीम को पेैरोल पर रोहतक जेल से बागपत आश्रम भेजा जाना है, वहीं उसकी पैरोल के चलते रोहतक जेल के बाहर सुरक्षा-व्यवस्था अत्याधिक बढ़ा दी गई है। वहीं विपक्षी पार्टी राम रहीम को पैरोल दिए जाने पर चुनावों में फायदा पहुंचाने का आरोप प्रदेश सरकार पर लगा रही हैं।
बता दें कि गुरमित राम रहीम को साध्वी के साथ बलात्कार के मामले में 2017 में सजा सुनाई जा चुकी है। जिसके बाद उसे छत्रपति और रणजीत हत्याकांड मामले में भी सजा सुनाई गई थी। 4 दिन पहले ही राम रहीम ने पैरोल की अर्जी दायर की थी। जिसे सरकार ने मंजूर कर दिया है, उसे डीएसपी के नेतृत्व में बागपत लेकर आया जायेगा। राम रहीम की यह 8वी बार बेल मंजूर हुई है और इस बार वह 12वी बार वह जेल से बाहर आ रहा है।