चारा घोटाले (Fodder Scam Case) से जुड़े 139.35 करोड़ रुपए अवैध निकासी के मामले में आज आखिरकार CBI स्पेशल कोर्ट का बहुप्रतीक्षित फैसला आ गया। कोर्ट ने लालू यादव (Lalu Yadav) समेत 75 आरोपियों को इस मामले में दोषी करार दिया है। न्यायाधीश एसके शशि ने केस में छह महिलाओं समेत 24 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। कोर्ट ने मामले में 36 आरोपियों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है वहीं लालू सहित 39 आरोपियों की सजा पर 21 फरवरी को फैसला किया जाएगा।
लालू के अलावा इस केस के 98 अन्य आरोपियों पर भी आज ही फैसला आया है। सीबीआई कोर्ट में जज एसके शशि के फैसले को सुनने के लिए लालू यादव उनके ठीक सामने बैठे हुए थे। उसके बाद कोर्ट की कार्यवाही शुरू हुई। सबसे पहले एक-एक कर सभी अभियुक्तों की हाजिरी लगी। बता दें कि कोर्ट ने इन सभी को फैसले के वक्त मौजूद रहने को कहा था। इस मामले में ज्यादातर आरोपियों की उम्र 75 के ऊपर है। बता दें कि बहुचर्चित चारा घोटाला में झारखंड के डोरंडा कोषागार (Doranda Treasury Case) से 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी को लेकर आज आने वाले फैसले को सुनने के लिए लालू यादव रविवार को ही पटना से रांची पहुंच गए थे। जब वह रांची पहुंचे तो उनके कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया। अब तक लालू को करोड़ों रुपयों के चारा घोटाले से जुड़े पांच में से चार मामलों में दोषी ठहराया जा चुका है। पांचवें मामले में आज फैसला आया है। लालू को इससे पहले चारा घोटाले के चार मामलों-देवगढ़, चाईबासा, रांची के डोरंडा कोषागार और दुमका मामले में जमानत मिल गई थी।
क्या है चारा घोटाला मामला
1990-95 में लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री रहते बिहार (Bihar) के सरकारी खजाने के पशु चारा (Animal fodder) के नाम पर 950 करोड़ की अवैध राशी निकाली गई थी। इसका खुलासा 1996 में हुआ था, जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी लालू पर आंच आ गयी। झारखंड में चारा घोटाले के कुल पांच मामलों में लालू प्रसाद यादव को अभियुक्त बनाया गया था। इनमें से अब तक चार मामलों में कोर्ट का फैसला आ चुका है। इन सभी मामलों में अदालत ने लालू को सजा सुना दी है। चारा घोटाले के सबसे बड़े और पांचवें मामले में आज फैसला आया है। यह मामला रांची के डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़ा हुआ है। इस मामले में शुरूआत में कुल 170 लोग आरोपी पाए गए थे जिनमें से 55 आरोपियों की मौत हो चुकी है। जबकि सात आरोपी इस कांड के सरकारी गवाह बने हुए हैं। इस कांड के 6 आरोपी अभी भी कानून के शिकंजे से बाहर हैं।
स्टेट गेस्ट हाउस पर जमावड़ा
रविवार को कोर्ट का फैसला सूनने के लिए रांची पहुंचे लालू प्रसाद स्टेट गेस्ट हाउस में ठहरे थे, जहां मंगलवार की सुबह से ही RJD के तमाम वरिष्ठ नेताओं का तांता लगा हुआ था। लालू प्रसाद की बेटी सांसद मीसा भारती भी वहा उनसे मिलने पहुंचीं थीं जो फैसला सुनाए जाने तक उनके साथ रहीं।