गुजरात: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में 2 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। इसके बाद फिर उन्हें ज़मानत मिल गई। सूरत ज़िला अदालत ने आज राहुल गांधी को उनकी कथित 'मोदी सरनेम' टिप्पणी को लेकर दायर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराया था।
कार्यवाही के दौरान राहुल गांधी सेमत कांग्रेस के तमाम बड़े नेता कोर्ट में उनके साथ मौजूद रहे। बताया जा रहा है राहुल आज ही दिल्ली से सूरत पहुंचे थे।
क्या था पूरा मामला?
2019 के लोकसभा चुनावों के प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में कहा था कि 'सारे चोरों के सरनेम मोदी कैसे हैं? वहीं राहुल गांधी के इस बयान के बाद सूरत के वेस्ट से बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का केस कर दिया था। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी ने मोदी समुदाय का अपमान किया। इसके बाद यह केस सूरत की कोर्ट में पहुंचा था।
इस सिलसिले में राहुल गांधी को 9 जुलाई, 2020 को सूरत की कोर्ट में पेश होना पड़ा था। इस साल की शुरुआत में पूर्णेश मोदी ने केस में जल्दी फैसला करने के लिए गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसके बाद हाईकोर्ट ने सूरत की कोर्ट से तेज सुनवाई का आदेश देते हुए ऊपरी अदालत में सुनवाई की अर्जी खारिज कर दी थी। इसके बाद पिछले एक महीने से सूरत कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही थी। इसमें दोनों पक्षों की तरफ दलीलें रखी गई थी।
इस दौरान राहुल गांधी के वकील ने कहा था कि मोदी कोई समुदाय नहीं है। राहुल गांधी के सारे आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लक्षित थे। ऐसे में उन्हें मानहानि का केस करना चाहिए। इसके बाद सूरत कोर्ट में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच एच वर्मा ने फैसला सुनाने के लिए 23 मार्च को तारीख निर्धारित की थी।
क्या हुआ कोर्ट में ?
राहुल गांधी ने कोर्ट में जज से कहा, मेरा इरादा गलत नहीं था, मैंने जो बोला, वो राजनेता के तौर पर बोला। मैं हमेशा देश में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाता रहा हूं। वहीं राहुल गांधी के वकील ने बताया, दो साल की सजा सुनाई गई। उन्हें 30 दिन की जमानत मिल गई है। वे इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में जा सकते हैं।