सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 30 जनवरी के चुनाव के नतीजों को खारिज करते हुए आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ मेयर चुनाव का विजेता घोषित कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह द्वारा अवैध घोषित किए गए आठ वोटों को वैध माना गया है और ये आप उम्मीदवार के पक्ष में थे। कोर्ट ने कुलदीप कुमार को 20 वोटों से मेयर चुने जाने का निर्देश दिया।
बता दें कि 30 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के मनोज सोनकर ने मेयर पद हासिल करने के लिए अपने प्रतिद्वंद्वी के 12 वोटों के मुकाबले 16 वोट पाकर कुलदीप कुमार को हरा दिया था। हालाँकि, सोनकर ने बाद में इस्तीफा दे दिया, जबकि AAP के तीन पार्षद भाजपा में शामिल हो गए।
शीर्ष अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह पूरी चुनावी प्रक्रिया को रद्द नहीं कर रही है और खुद को गिनती प्रक्रिया में गलत कामों से निपटने तक ही सीमित नहीं रख रही है, जिसके कारण कुमार के पक्ष में डाले गए आठ वोट अमान्य हो गए।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की पीठ ने रजिस्ट्रार न्यायिक को निर्देश दिया कि वह अदालत के समक्ष गलत बयान देने के लिए अनिल मसीह को झूठी गवाही की कार्यवाही के लिए नोटिस जारी करें।
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