हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट ने हरियाणा से राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा (Kartikeya Sharma) के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका को लेकर सुनावाई की तारीख 20 नवंबर को तय की है। यह याचिका काग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन द्वारा दायर की गई है।
बता दें कि कार्तिकेय शर्मा का राज्यसभा के लिए चुनाव 10 जून 2022 को हुआ था । हाईकोर्ट में अजय माकन के वकील प्रताप सिंह ने कार्तिकेय शर्मा से अधिक वैध वोट पाने पर अजय माकन को निर्वाचित करने के निर्देष की मांग की है।

वहीं हरियाणा में 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान हुआ था और अजय माकन ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था, इस दौरान कुल 89 मतों मे से एक मतपत्र में 1 की जगह ✔ का निशान लगाया था जोकि वैध नहीं है और रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नियमों के अनुसार इस मतदान को अमान्य घोषित कर दिया गया था।
अजय माकन द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि कार्तिकेय शर्मा (Kartikeya Sharma) के पक्ष में पड़े वोट में से एक चिन्हित मतपत्र में क्रम 1 कॉलम में नहीं था। साथ ही याचिका के अनुसार चुनाव एजेंट बीबी बत्रा ने इसके खिलाफ अपनी लिखित आपत्ति दर्ज कराई थी। आपत्ति में कहा गया कि यह निर्धारित नियमों के हिसाब से बिलकुल गलत है।