कर्नाटक में 13 अप्रैल को कोलार में अपनी एक प्रचार रैली के दौरान राहुल गांधी ने कथित तौर पर कहा था नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी आखिर इन सभी का उपनाम मोदी क्यों है ? सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों होता है और इसी मामले में राहुल गांधी आज सूरत की कोर्ट में पेश हुए। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बी एच कपाड़िया ने मई में राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी किए थे। यह समन स्थानीय बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी की ओर से राहुल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद जारी किए गए थे।
जुलाई में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने राहुल को सुनवाई में निजी तौर पर पेश होने से छूट दी थी और अगली सुनवाई की तारीख 10 अक्टूबर तय की थी। बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने अपनी शिकायत में कहा था कि कांग्रेस नेता ने लोकसभा चुनाव के दौरान अपनी टिप्पणी से पूरे मोदी समुदाय की मानहानि की है।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बी एच कापड़यिा ने पूछा कि वह क्या उनके पर लगाये गये आरोप को स्वीकार करते हैं। इसके जवाब में राहुल गांधी ने आरोपों को सिरे से नकार दिया। राहुल गांधी के वकील किरीट पानवाला ने अदालत में व्यक्तिगत पेशी से स्थायी छूट की मांग करते हुए एक अर्जी भी दायर की। अदालत ने मामले की सुनवाई की अगली तिथि 10 दिसंबर तक की और उस दिन उन्हें अदालत में पेशी से छूट भी दे दी।