National Herald Case: 16 दिसंबर, 2025 को राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दायर चार्जशीट पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इस फैसले से राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने कहा कि अगर ED चाहे तो अपनी जांच जारी रख सकती है।
चार्जशीट में कई प्रमुख लोगों के नाम
ED ने अपनी चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, यंग इंडियन और डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड का नाम शामिल किया था। कांग्रेस पार्टी ने तर्क दिया कि ED की जांच राजनीतिक मकसद से प्रेरित थी, जबकि ED ने दावा किया कि यह एक गंभीर आर्थिक अपराध था जिसमें धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत शामिल थे।
ED ने सोनिया और राहुल पर बड़े घोटाले का आरोप लगाया
ED का आरोप है कि कांग्रेस नेताओं ने एक साजिश के तहत, एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) की 2,000 करोड़ रुपये की संपत्ति सिर्फ 50 लाख रुपये में 'यंग इंडियन' नाम की एक प्राइवेट कंपनी के ज़रिए हासिल कर ली। सोनिया और राहुल गांधी के पास इस कंपनी के 76% शेयर हैं।
इस मामले में "अपराध से मिली रकम" का अनुमान 988 करोड़ रुपये लगाया गया था। संबंधित संपत्तियों का बाज़ार मूल्य 5,000 करोड़ रुपये बताया गया था।
चार्जशीट दायर होने से पहले संपत्ति अटैच की गई
12 अप्रैल, 2025 को जांच के दौरान अटैच की गई संपत्तियों को ज़ब्त कर लिया गया। ED ने दिल्ली (हेराल्ड हाउस, 5A, बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग), मुंबई के बांद्रा (पूर्व) और लखनऊ के विश्वेश्वर नाथ रोड पर AJL की इमारतों पर नोटिस लगाए थे।
इन 661 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों के अलावा, ED ने नवंबर 2023 में अपराध से मिली रकम को सुरक्षित करने और आरोपियों को उन्हें नष्ट करने से रोकने के लिए AJL के 90.2 करोड़ रुपये के शेयर भी अटैच किए थे।
नेशनल हेराल्ड मामला क्या है?
नेशनल हेराल्ड मामला, जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है, नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़ा है। इसे 1938 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 5,000 स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर शुरू किया था। यह अखबार AJL द्वारा प्रकाशित किया जाता था। 2008 में इसका प्रकाशन बंद हो गया, जिसके बाद इसके अधिग्रहण को लेकर विवाद और घोटालों के आरोप सामने आने लगे।