उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य में बढ़ते कोरोना वायरस मामलों के मद्देनजर होली पर आयोजित होने वाले समारोह के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने मंगलवार को कहा कि होली पर आयोजित होने वाले किसी भी सार्वजनिक समारोह या जुलूस के लिए अनुमति लेनी होगी।
वहीं, अनुमति प्राप्त करने के बाद भी, आयोजकों को सामाजिक दूरी के साथ सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। इसके अलावा 60 साल से ऊपर के लोग, 10 साल से कम उम्र के बच्चों और कोमॉरबिडिटी वाले लोगों को त्योहार के दौरान घर के अंदर रहने की सलाह दी गई है।
दिशानिर्देशों में आगे कहा गया है कि दूसरे राज्यों से आने वाले व्यक्तियों को कोविड-19 परीक्षण से गुजरना होगा। इस दौरान कोविड-19 अस्पताल हर जिले में चालू रहेंगे, जहां परीक्षण और उपचार की सुविधा होगी। इसके साथ कोविड-19 हेल्प डेस्क भी स्थापित की जा रही है। वहीं, सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए जागरुकता फैलाई जा रही है।