जल्द ही भारत में लड़कियों की शादी के लिए भी न्यूनतम आयु 18 की बजाय 21 साल हो सकती है। बुधवार को इससे संबंधित प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट (Central Cabinet) से मंजूरी मिल गई है। पीएम मोदी (PM Modi) ने बीते साल ही स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) के मौके पर देश को यह बताया था कि इस प्रस्ताव पर समीक्षा की जा रही है।
इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा था, 'यह सरकार लगातार बेटियों और बहनों के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है। हमारी बेटियों को कुपोषण से बचाने के लिए यह जरूरी है कि उनकी शादी सही उम्र में की जाए।' बता दें कि वर्तमान समय में भारत में लड़कियों के लिए शादी की कानूनी उम्र 18 साल है जबकि लड़कों की 21 साल। इस योजना को कानूनी तौर पर व्यवहार में लाने के लिए सरकार बाल विवाह निषेध अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम और हिंदू विवाह अधिनियम में बदलाव करने के बारे में विचार कर रही है।
जया जेटली की अगुवाई में नीति आयोग (NITI Aayog) के एक टास्क फोर्स (Task Force) ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। बीते साल जून में बनाए गए इस टास्क फोर्स के सदस्यों में, सरकार के टॉप एक्सपर्ट वीके पॉल, स्वास्थ्य मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, कानून मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं।