मोदी सरकार ने सीबीआई (CBI) और ईडी (ED) के निदेशकों का कार्यकाल बढ़ाने का फैसला किया है। अब ईडी और सीबीआई चीफ के कार्यकाल को पांच साल तक बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार ने रविवार को इस संबंध में एक अध्यादेश जारी किया है। अभी इन दोनों केंद्रीय जांच एजेंसियों (Central Investigation Agencies) के निदेशकों का कार्यकाल सिर्फ दो साल का होता है। फिलहाल सीबीआई के मौजूदा चीफ सुबोध जायसवाल और ईडी के चीफ संजय कुमार मिश्रा हैं।
नए अध्यादेश के अनुसार, सीबीआई और ईडी चीफ की नियुक्ति पहले सिर्फ 2 साल के लिए ही की जाएगी। इसके बाद तीन साल का 1+1+1 करके उन्हें एक्सटेंशन दिया जाएगा। संभावना जताई जा रही है कि एक-एक साल के लिए तीन एक्सटेंशन को दिए जा सकता हैं। लेकिन यह 5 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
वर्तमान में दो साल का होता है कार्यकाल
फिलहाल दोनों केंद्रीय एजेंसियों के निदेशों का कार्यकाल सिर्फ दो साल का है। कुछ मामलों को अगर छोड़ दें, तो उन्हें कार्यकाल खत्म होने से पहले हटाया नहीं जा सकता है। बता दें कि केंद्र सरकार ने पिछले साल नवंबर में ईडी डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को एक साल के लिए बढ़ाया था। मिश्रा का एक साल का कार्यकाल नवंबर 2020 में समाप्त हो गया था।
शीतकालीन सत्र से पहले बड़ा फैसला
केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) 2021 (Central Vigilance Commission (Amendment) 2021) नाम का यह अध्यादेश संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से कुछ ही दिन पहले ही लाया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी अध्यादेश को मंजूरी भी दे दी है। उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्र सरकार इससे संबंधित विधेयक संसद में पेश कर सकती है। गौरतलब है कि संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू होने वाला है।