मथुरा (Mathura) के श्रीकृष्ण जन्मस्थान (shri krishna birthplace) और शाही ईदगाह मस्जिद (Shahi Idgah Mosque) प्रकरण में गुरुवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में विपक्षी सचिव शाही ईदगाह व सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के प्रार्थना पत्र पर पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह और राजेंद्र माहेश्वरी की तरफ से आपत्ति दाखिल की जाएगी।
विपक्षीगण द्वारा कोर्ट से कहा गया है कि पहले इस मामले के स्थायित्व को लेकर 7 रूल 11 सीपीसी पर सुनवाई की जानी चाहिए। जबकि पक्षकारों ने अदालत से यह मांग की है कि अदालत में पहले ईदगाह के सर्वे संबंधी मामले में सुनवाई हो।
कोर्ट में दिया था प्रार्थना पत्र
बता दें कि सचिव शाही ईदगाह कमेटी तथा सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा मंगलवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन न्यायाधिकारी ज्योति सिंह की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया गया था। उन्होंने कहा था कि अप्रैल में न्यायालय में मामले के स्थायित्व को लेकर बहस जारी थी। वह बहस अब पूरी की जानी चाहिए।
सचिव एडवोकेट तनवीर अहमद ने इस पर बताया कि सिविल जज की अदालत में केस के स्थायित्व से संबंधित 7 रूल 11 सीपीसी पर बहस जारी थी। हमने मांग की है कि उस बहस को पूरा किया जाए।
एडवोकेट राजेंद्र माहेश्वरी व महेंद्र प्रताप सिंह ने इस पर बताया कि वह गुरुवार को विपक्ष द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र पर अपनी लिखित आपत्ति दाखिल करेंगे। उनके जवाब के बाद ही अदालत अपना निर्णय लेगी।