हरियाणा विधानसभा के चल रहे शीतकालीन सत्र के पहले दिन पटल पर रखे गए हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 को पारित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, हरियाणा विधान सभा पटल पर तीन अन्य विधेयक भी रखे गए, जिनमें हरियाणा तालाब तथा अपजल प्रबन्धन प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2021, हरियाणा अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक, 2021 और पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2021 शामिल हैं। इन विधेयकों को चर्चा के उपरान्त बाद में पारित किया जाएगा।
हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 को और संशोधित करने के लिए निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया गया है। राज्य के युवाओं को उच्चतर शिक्षा में बेहतर अवसर प्रदान करने हेतू शैक्षणिक संस्थाओं के सृजन और विस्तार की आवश्यकता है। उच्चतर शिक्षा में विद्यार्थियों की अप्रत्याशित वृद्घि को समायोजित करने की व्यवस्था में और राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अनुसार 50 प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने के लिए सभी स्तरों पर वर्ष 2021 तक संस्थाओं का संख्या में मौटे तौर पर दोहरी वृद्घि करने की आवश्यकता है।
इसके लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रमुख रूप से शामिल करने की आवश्यकता है। उच्चतर शिक्षा और इसके मानकों के पैमाने की क्षमता का विस्तार करने में सरकार की पहल के अनुपूरक में निजी क्षेत्र को जोड़ने के लिए हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 को अनिवार्यत: लाया गया है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम में वर्णित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पानीपत में गीता विश्वविद्यालय स्थापित करने का एक प्रस्ताव किया गया है।