दिल्ली सरकार सड़क हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजा देने का प्रावधान जल्द से जल्द करने वाली है। सड़क हादसों में मरने वाले परिजनों को महीनों तक भटकना नहीं पड़ेगा। मृतक परिजनों को दस दिनों में मुआवजा मिलेगा। क्योंकि दिल्ली सरकार पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अभी प्लान कर रही है।
अगर ये सफल रहा तो पूरे देश में इससे लागू किया जाएगा। इसके लिए दिल्ली हाईकोर्ट में मानक प्रणाली तैयारी की गई है। दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण, दिल्ली पुलिसए परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय एवं जनरल इंश्योलेंस कंपनी काउंसिल की मदद से इसे बनाया गया है। नई व्यवस्था के तहत पूरे विभागों की जिम्मेदारी तय की गई है।
एक मई 2021 के बाद हुई सड़क हादसों में ये व्यवस्था लागू होगी। अधिकारियों का मानना है कि इससे पीड़ित परिवारों को जल्द मदद मिलेगी। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकार की ' फरिश्ते दिल्ली के ' योजना के तहत सजग नागरिकों ने अब तक 10 हजार से अधिक लोगों की जान बचाई हैं।
अक्टूबर 2019 में शुरू की गई यह योजना लोगों को सड़क दुर्घटनाओं में घायल होने वालों को बचाने के लिए प्रोत्साहित करती है। केजरीवाल ने ट्वीट किया, 'दिल्ली की फ़रिश्ते योजना में अब तक 10 हज़ार से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा चुकी है। लोग आगे आकर एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, सड़क दुर्घटना में घायल लोगों की मदद आप भी ज़रुर करें। किसी की ज़िंदगी बचाना पुण्य का काम होता है।