Sanjauli Mosque: हिमाचल प्रदेश के शिमला ज़िले की संजौली मस्जिद में जुमे की नमाज़ के दौरान हुए विवाद के बाद, इस ढाँचे को सील करने की माँग की गई है। देवभूमि संघर्ष समिति ज़िला प्रशासन और नगर निगम से इस ढाँचे को सील करने की माँग करेगी।
उनका तर्क है कि नगर निगम के आदेश के बाद अब अदालत ने भी इस अवैध ढाँचे को अवैध घोषित कर दिया है। इसलिए, किसी भी गतिविधि को रोकने के लिए इसे सील कर दिया जाना चाहिए। इसकी बिजली और पानी की आपूर्ति भी काट दी जानी चाहिए।
इसका इस्तेमाल किसी भी गतिविधि के लिए किया जा सकता है
उनका आरोप है कि इसका इस्तेमाल किसी भी गतिविधि के लिए किया जा सकता है। इसलिए, स्थानीय निवासियों की सुरक्षा और शिमला की बेहतरी के लिए, इसे सील कर दिया जाना चाहिए ताकि आस-पास रहने वाले लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। समिति के पदाधिकारी विजय शर्मा और मदन ठाकुर ने कहा है कि वे इस मामले को लेकर जल्द ही प्रशासन से मिलेंगे।
मस्जिद मामले में अब तक अदालत के ये फैसले हैं
30 अक्टूबर को, ज़िला अदालत ने मस्जिद की सभी मंजिलों को अवैध घोषित कर दिया और उसे गिराने का आदेश दिया। इससे पहले नगर निगम आयुक्त ने मस्जिद को अवैध बताते हुए पांच अक्टूबर 2024 और तीन मई 2025 को इसे ध्वस्त करने का आदेश दिया था।