कुमार विश्वास को (Kumar Vishwas) को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) के खिलाफ बयान को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab Haryana High Court) से राहत मिल गई है। विश्वास की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। पंजाब के रोपड़ में उन के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। विश्वास पर आरोप है कि उन्होंने केजरीवाल पर खालिस्तान (Khalistan) के साथ संबंध के गलत आरोप लगाए थे।
इस पर कुमार विश्वास ने याचिका दायर करके कहा था कि उनके खिलाफ दर्ज किया गया यह मामला कानून की प्रक्रिया का सरासर दुरुपयोग और राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसी जिस तरह से आगे बढ़ रही है, उससे यह स्पष्ट है कि वह इस तरह की प्रक्रिया अपनाकर याचिकाकर्ता की स्वतंत्रता को कम करने का प्रयास कर रही है, जिसका कानून से कोई लेना देना ही नहीं है।
कुमार विश्वास के घर पहुंची थी पुलिस
12 अप्रैल को पंजाब में रूपनगर के सदर थाने में विश्वास के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। पंजाब विधानसभा चुनाव (Punjab Assembly Elections) से पहले विश्वास ने केजरीवाल पर अलगाववादियों का समर्थन करने का आरोप लगाया था। इसके चलते 20 अप्रैल को पंजाब पुलिस (Punjab Police) गाजियाबाद स्थित विश्वास के घर पूछताछ के लिए पहुंची थी।
अलगाववादी तत्वों से आप का जुड़ाव - विश्वास
शिकायतकर्ता ने यह दावा किया कि जब वह आप समर्थकों के साथ लोगों की शिकायतों के निवारण के लिए गांवों में घूम रहे थे, तो कुछ अज्ञात नकाबपोश लोगों ने उन्हें रोका और उन्हें खालिस्तानी बताया। शिकायतकर्ता ने आगे कहा था कि, "इस तरह की घटनाएं नियमित रूप से जारी हैं। यह सब तब से शुरू हुआ, जब विश्वास ने आप संयोजक केजरीवाल के खिलाफ समाचार चैनलों/सोशल मीडिया मंचों पर अलगाववादी तत्वों से आप (AAP) के जुड़ाव का आरोप लगाते हुए भड़काऊ बयान (provocative statement) दिया था।"