पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab-Haryana High Court) ने हरियाणा (Haryana) के पुन्हाना (Punhana) में नई गांव की पंचायती जमीन पर कब्जों को हटाने की मांग पर हरियाणा सरकार (Haryana Government) को दो सप्ताह में सभी अवैध निर्माण (illegal construction) हटाने का आदेश दिया है। याचिका दाखिल करते हुए मोहम्मद युसूफ ने एडवोकेट फारूख अब्दुल्ला (Advocate Farukh Abdullah) के जरिए हाईकोर्ट को बताया कि कुछ लोगों ने पंचायत की भूमि पर अपना कब्जा कर अवैध निर्माण कर रखे हैं। याची व गांव के बुजुर्गों ने उनसे आग्रह किया कि वह जमीन खाली कर दें, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ।
इसके बाद याची ने बीडीपीओ (BDPO) से इनकी शिकायत की और उन्होंने वहां के एसएचओ (SHO) को आदेश दिया कि वह वहां अवैध कब्जे को हटाए और उचित पुलिस बल मुहैया करवाएं। इसके बावजूद एसएचओ ने इस आदेश पर ध्यान नहीं दिया। याची ने कहा कि अब उसके पास न्यायालय आने अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा था। वहीं, हरियाणा सरकार ने कहा कि अब सभी निर्माणों को गिरा दिया गया हैं। याची ने कहा कि वहां अभी भी अवैध निर्माण वहां मौजूद हैं। इस पर हाईकोर्ट ने इन निर्माणों को दो सप्ताह के अंदर गिराने का आदेश जारी किया है।