दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्भया के गुनहगारों को अलग अलग फांसी दी जाने वाली केंद्र सरकार की याचिका खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि चारों के खिलाफ अलग-अलग डेथ वॉरंट जारी नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही निर्भया के दोषियों को कोर्ट ने हफ्ते की मोहल्लत दी।
31 जनवरी को पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया के गुनहगारों की फांसी पर अनिश्चितकाल के लिए रोक लगा दी थी जिसे केन्द्र सरकार और तिहाड़ जेल प्रशासन ने चुनौती दी है। 1 फरवरी को दिल्ली हाई कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी थी कि एक दोषी की याचिका लंबित होने पर 3 दोषियों को फांसी से राहत नहीं दी जा सकती।
अभी तक 2 बार फांसी टल चुकी है। पहली बार 21 जनवरी को फांसी होनी थी जो टल गई। दूसरी बार 1 फरवरी को फांसी होनी थी, वो भी टल गई। कोर्ट ने रविवार को विशेष सुनवाई के तहत इस मुद्दे पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।