बुधावर को उत्तराखंड की विधानसभा में समान नागरिक संहिता (UCC) ध्वनिमत से पास हो गया है। दो दिन तक चली लंबी बहस और तर्कों के बाद यह विधेयक विधानसभा में पास हो गया है। वहीं विपक्ष ने प्रवर समिति को बिल भेजने की पेशकश की थी। यह प्रस्ताव भी ध्वनिमत से खारिज हो गया।
रविवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट से पास होने के बाद इस विधेयक को मंगलवार को विधानसभा मे प्रस्तुत किया गया था. जहां विपक्ष द्वारा विरोध झेलने के बाद ध्वनिमत से इस बिल को पास कर दिया गया। बता दें कि पास होने के बाद यह बिल राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति के पास जायेगी जहां से मुहर लगने के बाद समान नागरिक संहिता (UCC) कानून प्रदेशभर में लागू हो जायेगा। जिसके बाद यह आजादी के बाद देश का पहला राज्य होगा जहां यूसीसी लागू होगा।
इस विधेयक में सभी धर्म-समुदाय के लोगों के लिए एक शादी, तलाक और विरासत के लिए एक ही कानून का प्रावधान है। फिलहाल राज्य में मुस्लिम समुदाय के लिए लागू होने वाले मुस्लिम पर्सनल लॉ पर समान नागरिक संहिता (UCC) के आ जाने से पूर्ण रूप से रोक लगेगी।
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