Himachal Pradesh News : हिमाचल प्रदेश में सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकारी कर्मियों को सेवानिवृत्ति के अगले महीने इन्क्रीमेंट देय है तो इसका लाभ पेंशन में मिलेगा। यह लाभ 1 जुलाई या 1 जनवरी के बजाय सेवानिवृत्ति से अगले माह की पहली तारीख से मिलेगा। इस संबंध में प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार ने कार्यालय आदेश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद यह प्रावधान लागू किया गया है।
प्रदेश में हर महीने सेवानिवृत्ति होती रहती है
यह प्रावधान केंद्र सरकार की ओर से 20 मई को निकाले गए कार्यालय आदेश के तहत जस के तस लागू किए गए थे। इसे राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर लागू किया था। केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय के अवर सचिव विकास की ओर से जारी आदेश के अनुसार एक जुलाई और एक जनवरी से इस तरह के लाभ देने की व्यवस्था थी। हिमाचल प्रदेश में हर महीने सेवानिवृत्ति होती रहती है तो उस स्थिति में यह तय किया गया है कि अगर सेवानिवृत्ति किसी महीने की 30 या 31 तारीख को हो रही है और अगले महीने से इन्क्रीमेंट देय है तो उस स्थिति में पेंशन में इसका लाभ एक तारीख से मिलेगा।
सभी प्रशासनिक सचिवों को आदेश की प्रति जारी
इस संबंध में प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार ने सभी प्रशासनिक सचिवों को आदेश की प्रति जारी कर दी है। इसके अलावा राज्यपाल के सचिव, विधानसभा सचिव, राज्य लोक सेवा आयोग के सचिव सहित सभी सरकारी विभागों और स्वायत्त संगठनों के प्रमुखों को इस आदेश की प्रति भेजी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों के लिए यह निर्णय दिया था जो 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होते हैं। इस फैसले के अनुसार इन कर्मचारियों को भी 1 जुलाई या 1 जनवरी को मिलने वाले वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ पेंशन की गणना के लिए दिया जाएगा।