fire brigade employee: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अग्निशमन विभाग में तैनात कर्मचारियों को सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के तहत संशोधन वेतनमान का लाभ देने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने प्रधान सचिव (गृह) को निर्देश दिया कि वह अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक-सहनिदेशक अग्निशमन सेवा की 5 सितंबर 2022 की सिफारिश पर तीन सप्ताह के भीतर उचित कार्रवाई करें।
कांस्टेबल श्रेणी को वेतन संशोधन का लाभ दिया गया
न्यायाधीश संदीप शर्मा ने कहा कि फायरमैन श्रेणी अगर पात्र पाई जाती है, तो उन्हें 27 सितंबर 2012 की अधिसूचना के अनुसार देय तिथि से वेतन संशोधन के लिए विचार किया जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि जब कांस्टेबल श्रेणी को वेतन संशोधन का लाभ दिया गया है, तो फायरमैन को इससे बाहर रखने का कोई कारण नहीं है। खासकर जब उनके कर्तव्य और जिम्मेदारियां कांस्टेबलों के समान हैं। कोर्ट ने राज्य के इस तर्क को खारिज किया है कि वेतनमान तय करना नियोक्ता का विशेषाधिकार है। न्यायालय ने कहा कि यदि मूल्य सूचकांक में वृद्धि जैसे कारकों के आधार पर वेतन संशोधन किया जाता है, तो वही विचार फायरमैन पर भी लागू होने चाहिए।
तृतीय श्रेणी पदों के वेतनमान में संशोधन
याचिका में तर्क दिया गया था कि सरकार की ओर से वर्ष 2012 में विभिन्न तृतीय श्रेणी पदों के वेतनमान में संशोधन किया गया था, जिसमें कांस्टेबल भी शामिल थे, लेकिन लाभ नहीं दिया गया। याचिकाकर्ता को सितंबर 2012 में अनुबंध के आधार पर फायरमैन के रूप में नियुक्त किया गया था। विभाग की ओर से उनकी सेवाएं 2020 में नियमित की गईं। याची वर्तमान में 5910-20200 के वेतनमान में 1900 रुपये के ग्रेड पे के साथ काम कर रहा है। याचिकाकर्ता 10300-34800 रुपये के वेतनमान और 3200 रुपये के ग्रेड पे के हकदार है।