हिमाचल प्रदेश की सत्त में काबिज सुक्खू सरकार के पास बहुमत होने के बावजूद राज्यसभा के लिए भाजपा उम्मीदवार के चुने जाने के बाद से ही प्रदेश की राजनीति में घमासान मचा हुआ है। इसी को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस के सभी बागी विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया गया है।
कांग्रेस के 6 बागी विधायकों के भविष्य पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने फैसला सुनाया है। कांग्रेस विधायक और संसदीय कार्य मंत्री हर्ष वर्धन चौहान ने दलबदल विरोधी कानून के पर 6 कुल विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए याचिका दायर की थी।
इसके बाद स्पीकर ने कल दोनों पक्षों को अच्छे सुना और आज स्पीकर ने फैसला सुनाया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने जानकारी देते हुए बताया कि दलबदल विरोधी कानून के तहत 6 विधायकों के खिलाफ मुझे याचिका मिली थी।
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