Jyoti Malhotra: पाकिस्तान के लिए जासूसी के शक में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा की जमानत याचिका पर अदालत में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों के वकीलों के बीच करीब 20 मिनट तक बहस हुई। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायिक दंडाधिकारी (प्रथम श्रेणी) सुनील कुमार ने ज्योति मल्होत्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
सरकारी वकील ने अदालत में अपना पक्ष रखते हुए कहा
वकील कुमार मुकेश ने मंगलवार को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी की अदालत में ज्योति मल्होत्रा की जमानत याचिका दायर की थी। इस पर अदालत ने सुनवाई करते हुए पुलिस से बुधवार को उनका जवाब मांगा था। बुधवार को सरकार की ओर से अभियोजन विभाग के सहायक जिला न्यायवादी मंदीप बड़क ने पक्ष रखा। सरकारी वकील ने अदालत में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि ज्योति 2023 से 2025 तक पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव (पीआईओ) के संपर्क में थी। इस कारण उस पर बीएनएस की धारा 152 के तहत केस बनता है। ज्योति पाकिस्तान के एजेंट दानिश के साथ संपर्क में थी। सरकारी वकील की ओर से तर्क दिया गया कि अभी ज्योति के बैंक खातों की जांच चल रही है। इसमें अभी कुछ रिपोर्ट आनी हैं। ज्योति के पाकिस्तान टूर को स्पांसर करने वाली एजेंसी से भी पूछताछ की जाएगी।
सुनील कुमार की अदालत में पेश किया गया था
हिसार की न्यू अग्रसेन कॉलोनी निवासी यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में सिविल लाइन थाना पुलिस ने 17 मई को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उसे 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया। इसके बाद 4 दिन के रिमांड पर भेजा गया। दो बार में 9 दिन के रिमांड पूरा होने के बाद 26 मई को उसे सिविल जज ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट सुनील कुमार की अदालत में पेश किया गया था। 26 मई को अदालत ने ज्योति मल्होत्रा को 14 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया था। 14 दिन की यह न्यायिक हिरासत पूरी होने पर सोमवार 9 जून को उसे फिर से उसकी अदालत में पेशी हुई, जिसके बाद उसे 23 जून तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।