Himachal News: हिमाचल प्रदेश में अनुबंध आधार पर सरकारी कर्मचारियों की नियुक्तियों पर फिलहाल रोक लग गई है। राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तें अधिनियम 2024 लागू किया है। इस संबंध में कार्मिक विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। विभाग के अनुसार यह अधिनियम 20 फरवरी 2025 से लागू हो गया है। अधिनियम के कुछ प्रावधानों को 12 दिसंबर, 2003 से पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया है और भर्ती के तरीकों में से एक, अनुबंध के आधार पर को नियमितीकरण द्वारा शब्द से प्रतिस्थापित किया गया है। इस प्रकार अनुबंध के आधार पर नियुक्ति का तरीका अब मौजूद नहीं है।
इस संबंध में रिक्तियों की आवश्यकता, चयन प्रक्रिया, नियुक्ति प्रस्ताव जारी करना आदि के मुद्दे विभिन्न चरणों में हैं और वर्तमान में नए कानून के प्रकाश में उनकी जांच की जा रही है। कार्मिक विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में सभी प्रशासनिक सचिवों, सभी विभागाध्यक्षों, डीसी, बोर्डों-निगमों के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, सार्वजनिक सेवा उपक्रमों के रजिस्टार, राज्य लोक सेवा आयोग व राज्य चयन आयोग के सचिव को इस संबंध में सरकार के निर्देशों की प्रतीक्षा करने का अनुरोध किया गया है। इन निर्देशों को सख्ती से अनुपालन के लिए सभी संबंधितों के ध्यान में लाने को भी कहा है।
अनुबंध कर्मियों के नियमितीकरण आदेश भी अधिनियम के अनुसार होंगे
सरकार ने एक अन्य अधिसूचना में स्पष्ट किया है कि हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती एवं सेवा शर्तें अधिनियम, 2024 के पारित होने के बाद अनुबंध कर्मियों के नियमितीकरण आदेश इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार शासित होंगे। इस नीति के तहत नियमितीकरण के लिए अनुबंध कर्मचारियों के मामलों पर विचार करते समय उनके नियमितीकरण आदेशों में उपरोक्त शर्त भी निर्धारित करें। जिन मामलों में नियमितीकरण आदेश जारी किए गए हैं, उनमें तुरंत यह जोड़ा जाए कि नियमितीकरण इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन है, तुरंत जारी किया जाए।