उत्तराखंड सरकार (Uttarakhand Govt) ने कोरोना (Corona) के दौर में अनाथ हुए बच्चों को सरकारी नौकरियों में पांच प्रतिशत तक आरक्षण देना का आदेश जारी किया था। इस आदेश के बाद से नौकरियों में आरक्षण (Reservation in jobs) देने को लेकर भारी असमंजस था। अब राज्य सरकार ने एक शासनादेश जारी कर इससे जुड़ीं सभी कठिनाइयों और परेशानियों को दूर कर दिया है।
सचिव अरविंद सिंह ह्यांकी (Secretary Arvind Singh Hankey) की तरफ से जारी आदेश के अनुसार, ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता की मृत्यु कोरोना काल में उनके जन्म के 21 वर्ष तक की अवधि में हुई हो, उन्हें इसका लाभ मिल सकेगा। आरक्षण के आदेश के बाद सबसे बड़ा असमंजस सिर्फ अनाथ बच्चों की जाति को लेकर था। चूंकि आदेश में यह कहा गया था कि अनाथ बच्चे, जिस श्रेणी से संबंधित होंगे, उसी में उन्हें पांच प्रतिशत तक का क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा।
जिसके बाद अब शासन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अनाथ आश्रमों (orphanages) में रह रहे जिन बच्चों की जाति का कोई पता नहीं चलेगा, उन्हें अनारक्षित वर्ग में (unreserved category) पांच प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। वहीं, जिन बच्चों की जाति की जानकारी होगी, उन्हें उन्हीं की श्रेणी जैसे एससी (SC), एसटी (ST), ओबीसी (OBC) आदि में पांच फीसदी क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। शासन ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर इन पांच फीसदी क्षैतिज आरक्षण के पदों पर कोई नहीं आता है तो उन सभी पदों को संबंधित श्रेणी में गिनते हुए भर दिया जाएगा।
समीक्षा अधिकारी भर्ती पर सभी असमंजस दूर
बता दें कि शासन की तरफ से सचिवालय समीक्षा अधिकारी (Secretariat Review Officer), सहायक समीक्षा अधिकारी (Assistant Review Officer) के पदों पर भर्ती की सिफारिश उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को भेज दी गई थी। इस में आयोग ने शासन से कुछ बिंदुओं पर स्पष्ट जानकारी की मांग की थी। लिहाजा, अब सब कुछ साफ हो गया है कि सीधी भर्ती के पदों में आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।
राजकीय गृहों में 100 से अधिक अनाथ बच्चे
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के मुताबिक, राज्य में संचालित स्वैच्छिक और राजकीय गृहों में करीब 735 बच्चे रह रहे हैं, इनमें 100 से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं, जिनके माता-पिता की मृत्यु कोरोना काल में हो गई है और न ही उनका कोई रिश्तेदार है। इसके अलावा प्रदेश भर में भी ऐसे बच्चों की काफी बड़ी संख्या है, जिन्हें सरकारी नौकरियों में क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिल सकेगा।