देश में कोरोना वायरस के बढ़ते कहर को देखते हुए लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। वही, लॉकडाउन के मद्देनजर गृह मंत्रालय की ओर से आज यानी बुधवार को नई गाइडलाइन्स जारी की गई है। इस गाइडलाइन्स में कई गतिविधियों पर छूट और कई पर लॉकडाउन समाप्त होने तक पूर्ण रुप से प्रतिबंद लगाया गया है। ऐसे में बंदी (लॉकडाउन) के दौरान शराब और गुटखे की बिक्री बैन रहेगा। वही, जगह-जगह थूकने पर जुर्माने का ऐलान किया गया है। जी हां, तो चलिए जानते है 3 मई तक किन गतिविधियों पर रहेगी पूर्ण रुप से रोक।
- सार्वजानिक जगहों और कार्यस्थलों पर मास्क पहनना अनिवार्य।
-सभी स्थानों पर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।
- किसी भी स्थान या संस्था में 5 से ज्यादा लोग एकत्रित न हो।
- अब सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर लगेगा जुर्माना।
- शराब, तम्बाकू, गुटखा इत्यादि की बिक्री पर रहेंगी सख्त पाबंदियां।
- सभी तरह के सार्वजनिक यातायात और सार्वजनिक स्थानों को खोलने पर रोक रहेगी।
- लोगों की अंतर-राज्यीय, अंतर-जिला आवाजाही, मेट्रो, बस सेवाओं पर तीन मई तक रोक जारी रहेगी।
- इसके अलावा सभी शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग केंद्र, घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय हवाई यायातात और ट्रेन सेवाएं भी स्थगित रहेंगी।
- सिनेमाघर, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिमखाने, खेल परिसर, स्विमिंग पूल, बार जैसे सार्वजनिक स्थान बंद रहेंगे।
- अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग नहीं जा सकेंगे।
- इसके अलावा टैक्सी, ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा और कैब बंद रहेंगे।