पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने एक नशा तस्करी के आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते हुए दुख जताया कि कभी समृद्धि के लिए जिस पंजाब को लोग जानते थे। उसे अब नशा तस्करी के लिए जाना जाने लगा है। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर इस आरोपी को जमानत पर छोड़ दिया गया तो पूरी संभावना है कि वह दोबारा यही काम करेगा।
बता दें कि आरोपी हरभजन के खिलाफ गुरदासपुर में 2 जून 2020 को एनडीपीएस एक्ट में FIR दर्ज की गई थी। आरोपी की कार से पुलिस ने नशीली दवा के करीब 19000 कैप्सूल बरामद किए थे। इस मामले में आरोपी ने कहा था कि यह कैप्सूल उसकी कार में उसके साथ बैठे हुए व्यक्ति के बैग से मिले थे।
इस मामले से याची का कोई भी लेना देना नहीं है, उसे इस मामले में फंसाया जा रहा है। याचिका का विरोध करते हुए पुलिस ने कोर्ट को बताया कि जब्त किए गए कैप्सूल कॉमर्शियल मात्रा से बहुत ज्यादा हैं। याचिकाकर्ता का कहना कि उसे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी यह गलत है। अगर उसे जमानत दी गई तो दोबारा वह यही काम कर सकता है। पुलिस की इस दलील पर हाईकोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।