आय कर (Income tax) चुकाने वाले बुजुर्गों को अब वृद्धावस्था पेंशन (old age pension) नहीं मिलेगी। सरकार ने 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को इस महीने से वृद्धावस्था पेंशन में एक हजार रुपये देने का फैसला लिया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने बुधवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (CM Jairam Thakur) की इस बजट घोषणा की संशोधित अधिसूचना जारी करते हुए इसमें सामाजिक सुरक्षा (पेंशन/भत्ता) नियम 2010 (Social Security (Pension/ Allowance) Rules 2010) के अपात्रता नियम 6 के तहत उप नियम 5 को लागू कर दिया है। इसमें सरकारी सेवा की पेंशन लेने वाले दंपती भी अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन लेने के हकदार नहीं माने जाएंगे।
दरअसल, इसी महीने सेआठ अप्रैल को प्रदेश सरकार (State Govt) ने 60 वर्ष से ज्यादा आयु के बुजुर्गों को एक हजार रुपये वृद्धावस्था पेंशन देने की अधिसूचना जारी की थी। इसके तहत 60 से 64 साल की महिलाओं को बिना आय सीमा के वृद्धावस्था पेंशन दी जाएगी। 60 से 69 आयु के पुरुष भी बिना आय सीमा वृद्धावस्था पेंशन लेने के लिए पात्र माने जाएंगे। बता दें कि वृद्धावस्था पेंशन लेने के लिए प्रार्थना पत्र (Application) के साथ आयु प्रमाण पत्र (age certificate), चिकित्सा प्रमाणपत्र (Medical Certificate) तथा वचनबद्धता की प्रति (copy of commitment) सहित सीधे संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी/ जिला अधिकारी कार्यालय में आवेदन करना होगा। इन्हें ग्राम सभा के अनुमोदन की जरुरत नहीं होगी।
जानकारी के लिए आपको बता दें कि बुधवार को संबंधित विभाग ने पुरानी अधिसूचना को संशोधित करते हुए यह स्पष्ट किया है कि सरकारी सेवा की पेंशन ले रहे सभी दंपती और आयकर दाता वृद्ध दंपती बिना किसी आय सीमा की शर्त के दी जाने वाली वृद्धावस्था पेंशन को अब नहीं ले सकेंगे। यह संशोधन सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के लिए किया गया है।