पंचकूला में आज यानी मंगलवार को विशेष सीबीआई(CBI) कोर्ट द्वारा डेरा सच्चा सौदा के पूर्व प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले में बलात्कारी गुरमीत राम रहीम सहित पांच आरोपियों को सजा सुनाई जाएगी। ऐसे में पुलिस उपायुक्त मोहित हांडा ने सुरक्षा के मद्देनजर पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दी है। इन सभी को कोर्ट ने 8 अक्टूबर को गुरमीत राम रहीम, तत्कालीन डेरा प्रबंधक कृष्ण लाल, अवतार, जसबीर और सबदिल को इस मामले में दोषी करार दिया था।
क्या है रणजीत सिंह की हत्या का मामला
डेरा सच्चा सौदा की प्रबंधन समिति के सदस्य और कुरुक्षेत्र जिले के खानपुर कोलिया गांव के के निवासी रणजीत सिंह की 10 जुलाई 2002 को हत्या कर दी गई थी। इस हत्या की वारदाता को अंजाम तब दिया गया जब वह अपने घर से कुछ ही दूरी पर जीटी रोड के साथ लगते अपने खेतों में नौकरों को चाय पिलाकर वापस घर जा रहे थे। उस वक्त हत्यारों ने अपनी गाड़ी जीटी रोड पर खड़ी कर रखी थी और वे धीरे से खेत से आ रहे रणजीत सिंह के पास पहुंचे और काफी नजदीक से उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया। रंजीत को गोलियों से भूनने के बाद हत्यारे मौके से फरार हो गए। सिरसा डेरे के प्रबंधन को रंजीत पर यह शक था कि साध्वी के साथ यौन शोषण की गुमनाम चिट्ठी रणजीत सिंह ने अपनी बहन से लिखवाई थी। हत्या के मामले में पुलिस की जांच से असंतुष्ट रणजीत के पिता ने जनवरी 2003 में हाईकोर्ट में सीबीआई जांच की मांग के लिए याचिका दायर की थी। उस वक्त सीबीआई ने जांच के बाद आरोपियों पर केस दर्ज किया था और 2007 में उन पर चार्ज फ्रेम किए थे।
उल्लेखनीय है कि इस मामले का मुख्य आरोपी गुरमीत राम रहीम रोहतक सुनारिया जेल में पहले से ही 2 साध्वियों के साथ यौन शोषण करने के आरोप में 20 साल की सजा व पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहा है।