हरियाणा में अब कोई भी अफसर और क्लर्क मनमर्जी करते हुए फाइलें नहीं रोक पाएगा। हरियाणा सरकार अब सरकारी विभागों द्वारा लोगों के कामकाज बिना वजह लटकाने के लिए गंभीर हो गई है। ऐसा करने पर सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। इसके मद्देनजर सरकार ने सरकारी कार्यालयों में फाइलों को जल्द से जल्द निपटाने के लिए समयसीमा भी निर्धारित की है।
मुख्य सचिव कार्यालय ने निर्देश दिए हैं कि विचाराधीन कागजों (पीयूसी) पर यदि तुरंत मार्क किया जाता है तो उसे एक कार्य दिवस में निपटाना होगा। यदि अति आवश्यक मार्क दिया गया है तो उसे कुल तीन कार्य दिवस में निपटाना होगा। यदि विचाराधीन कागज पर सामान्य है तो उसे कुल पांच कार्य दिवस में निपटाना होगा।