सुप्रीम कोर्ट ने आज नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को बड़ा झटका दिया है। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने केपी शर्मा ओली को पद से मुक्त कर शेर बहादुर देउबा को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त करने का राष्ट्रपति को आदेश दिया है। कोर्ट ने संसद विघटन के राष्ट्रपति के फैसले को लगातार दूसरी बार रद्द कर दिया है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली की सिफारिश पर राष्ट्रपति भंडारी ने 5 महीने में दूसरी बार 22 मई 2021 को संसद के निचले सदन को भंग कर दिया था। नेपाल के राष्ट्रपति ने 12 और 19 नवंबर को मध्यावधि चुनाव कराने का ऐलान किया था। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 30 याचिकाएं दाखिल की गई। जिनपर कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है।
जानकारी के लिए आपको बता दें कि केपी शर्मा ओली इस समय नेपाल में अल्पमत की सरकार चला रहे हैं। क्योंकि केपी शर्मा ओली 275 सदस्यों वाली नेपाली संसद में विश्वास मत खो चुके हैं। अदालत ने नेपाल संसद का सत्र बुलाकर शेर बहादुर देउबा को 20 जुलाई तक बहुमत साबित करने के लिए कहा है।
शेर बहादुर देउबा के बारे में जानें
जानकारी के लिए आपको बता देंग कि शेर बहादुर देउबा नेपाल के वरिष्ठ विपक्षी नेता हैं। शेर बहादुर देउबा ने साल 2017 में नेपाल के 40वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। शेर बहादुर देउबा 1995 से 1997 तक, 2001 से 2002 तक और 2004 से 2005 तक नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। फिलहाल शेर बहादुर देउबा नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष हैं।