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सुप्रीम कोर्ट ने किया NPR की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार, केंद्र सरकार को नोटिस जारी

सुप्रीम कोर्ट ने किया NPR की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार, केंद्र सरकार को नोटिस जारी

 

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी कि NPR की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। दरअसल,NPR की पूरी प्रकिया पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। जिस पर आज कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि अब इस मामले की सुनवाई CAA के साथ होगी।

बता दें कि पिछले साल दिसंबर में नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट ने NPR  को मंजूरी दी थी। जिसके तहत सभी भारतीय नागरिकों के बायोमेट्रिक और वंशावली को डेटा तैयार किया जाएगा। 1 अप्रैल से 30 सितंबर, 2020 के बीच असम के अलावा देश भर में घरों की गिनती के दौरान NPR के लिए डाटा एकत्रित किया जाएगा।

बता दें कि एक अप्रैल से शुरू होने वाली NPR में आधार, पासपोर्ट नंबर, बैंक अकाउंट, वोटर आईडी कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस की जानकारी देना आवश्यक होगा। हालांकि इन दस्तावेजों में पैनकार्ड की जानकारी देने वाला कॉलम विरोध करने के बाद हटा दिया गया है।

बता दे NPR भारत में रहने वाले मूल निवासियों का एक रजिस्टर है, जिसमें उनके मूल पते की जानकारी होती है। ये नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत स्थानीय, उप-जिला, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जाता है। इसके तहत कोई भी निवासी जो 6 महीने या उससे अधिक समय से स्थानीय क्षेत्र में निवास कर रहा है तब उसे NPR में अनिवार्य रूप से पंजीकरण करना होता है।

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