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धर्म संसद में ‘भड़काऊ भाषण’ मामले पर सुनवाई करेगा SC, कपिल सिब्बल ने उठाया मुद्दा

धर्म संसद में ‘भड़काऊ भाषण’ मामले पर सुनवाई करेगा SC, कपिल सिब्बल ने उठाया मुद्दा

 

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) आखिरकार उत्तराखंड (Uttarakhand) के हरिद्वार (Haridwar) में आयोजित हुए 'धर्म संसद' के दौरान दी गई हेट स्पीच (Hate Speech Case) मामले पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। इस मामले में अभद्र भाषा और भड़काऊ बयान देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। इस जनहित याचिका पर कोर्ट जल्द ही सुनवाई करेगा। सीजेआई एनवी रमना (CJI NV Ramanna) की अध्यक्षता वाली पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) की दलीलों पर गौर किया कि प्राथमिकी दर्ज होने के बावजूद भड़काऊ भाषणों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, हरिद्वार में आयोजित हुई धर्म संसद में भड़काऊ भाषणों के कई वीडियो सामने आए थे। इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने याचिका दायर की है। कपिल सिब्बल ने कहा कि कहा कि देश में सत्यमेव जयते की जगह अब शास्त्रमेव जयते की बात हो रही है। सबसे अहम बात है कि एफआईआर होने के बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई।

धर्म संसद पर विवाद क्यों
उत्तराखंड के हरिद्वार में धर्म संसद में भड़काऊ भाषण का वीडियो सामने आने के बाद से हंगामा मचा हुआ है। दरअसल, इस धार्मिक संसद में एक स्पीकर ने विवादित भाषण देते हुए कहा था कि 'धर्म की रक्षा के लिए हिंदुओं को हथियार उठाने की जरूरत है। किसी भी सूरत में मुसलमान को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। साथ ही मुस्लिम आबादी में बढ़ोतरी को रोकना होगा।

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