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पंजाब: मौड़ मंडी ब्लास्ट मामला में हाईकोर्ट ने दिए नई एसआईटी बनाने के निर्देश

पंजाब: मौड़ मंडी ब्लास्ट मामला में हाईकोर्ट ने दिए नई एसआईटी बनाने के निर्देश

 

2017 में पंजाब विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान मौड़ मंडी में हुए बम ब्लास्ट केस की जांच से पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट अंसतुष्ट है। इसलिए हाईकोर्ट ने इस समय जांच कर रही एसआईटी को भंग कर नए सिरे से एसआईटी गठित करने के पंजाब सरकार को आदेश दिए हैं। NIA जांच की मांग को लेकर गुरजीत सिंह पातड़ां द्वारा एडवोकेट मोहिंदर जोशी के जरिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी।

याचिका में बताया गया कि 2017 में पंजाब विधानसभा के चुनाव प्रचार के दौरान मौड़ मंडी में कांग्रेसी उम्मीदवार हरमिंदर सिंह जस्सी की जनसभा के पास बम ब्लास्ट हुआ था। इसमें 6 लोगों की जान चली गई थी और कई घायल हुए थे। इस मामले को लेकर गुरजीत सिंह पातड़ां ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मामले की जांच में कई खामियां बताई थीं। हाईकोर्ट को बताया गया था कि इस मामले की जांच के दौरान यह सामने आया था कि ब्लास्ट में इस्तेमाल होने वाली कार को डेरे में ही असेम्बल किया गया था। इस कार को किसके कहने पर बनाया गया था, इसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है।

लिहाजा इस मामले की जांच एनआईए को सौंपी जानी चाहिए और साथ ही मामले में डेरामुखी को भी पक्ष बनाने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट के आदेश पर एसआईटी का गठन किया गया था। अब हाईकोर्ट ने कहा कि एसआईटी अभी तक जांच में कुछ भी हासिल नहीं कर पाई है और जांच बेहद ही धीमी गति से चल रही है। कोर्ट ने कहा कि मौजूदा एसआईटी की जांच से कुछ नतीजा निकलेगा, इसकी उम्मीद कम ही दिखाई दे रही है। यह बेहद ही महत्वपूर्ण मामला है लिहाजा बेहतर होगा कि मौजूदा एसआईटी को भंग कर नए सिरे से गठित किया जाए।


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