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हिमाचल में सरकारी कॉलेजों में कर्मचारियों को लगानी होगी बायोमीट्रिक हाजिरी, नहीं तो...

हिमाचल में सरकारी कॉलेजों में कर्मचारियों को लगानी होगी बायोमीट्रिक हाजिरी, नहीं तो...

 

हिमाचल राज्य में चल रहे सरकारी कॉलेजों में कार्यरत कर्मियों की हाजिरी को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान आदेश दिए हैं कि सभी सरकारी कर्मियों को हाजिरी बायोमीट्रिक मशीन में ही दर्ज करनी होगी। कोर्ट ने कहा कि किसी भी सूरत में अगर कर्मी अपनी हाजिरी बायोमीट्रिक में दर्ज करने में एतराज जताते हैं तो उन्हें गैरहाजिर मानकर उस दिन का वेतन नहीं दिया जाए।

राज्य सरकार के निर्णय के विपरीत कार्य करने वाले कर्मियों के विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। हाईकोर्ट ने व्यवस्था दी है कि राजपत्रित और गैर राजपत्रित कर्मी राज्य सरकार के निर्देशों की अनुपालना करने के लिए बाध्य हैं

अदालत ने शिक्षा सचिव को भी कहा कि वह इन आदेशों की प्रति सभी शिक्षण संस्थाओं को प्रेषित कर इसकी अनुपालना सुनिश्चित करें। दरअसल, विभाग ने इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत को बताया कि संबंधित संस्थान में कार्यरत शैक्षणिक स्टाफ के अलावा पूरा स्टाफ बायोमीट्रिक हाजिरी लगा रहा है।

अदालत ने विभाग द्वारा पेश इस जानकारी को गंभीरता से लिया और आदेश दिए कि सभी सरकारी कॉलेजों में कार्यरत स्टाफ  बायोमीट्रिक हाजिरी लगाएंगे। सरकार यह भी सुनिश्चित करे कि आगामी छह माह में सभी बायोमीट्रिक मशीनों को इंटरनेट से जोड़ा जाए।


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