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शाहीन बाग प्रदर्शन, दिल्ली HC ने पुलिस से कहा कानून व्यवस्था और जनता का हित देखते हुए करें कार्रवाई

शाहीन बाग प्रदर्शन, दिल्ली HC ने पुलिस से कहा कानून व्यवस्था और जनता का हित देखते हुए करें कार्रवाई

 

शाहीन बाग में 15 दिसंबर से बंद सड़क को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई के दौरान संबंधित विभागों से कहा कि वे इस मामले को जनहित को ध्यान में रखकर सुलझाएं। इसी के साथ यह भी कहा कि कानून व्यवस्था को भी ध्यान में रखें।

बता दें कि CAA और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के कारण 15 दिसंबर से बंद पड़े कालिंदी कुंज-शाहीन बाग के हिस्से को खोलने की मांग करते हुए दायर जनहित याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई। दायर जनहित याचिका में कहा गया कि रास्ता बंद होने के कारण हर दिन यातायात प्रभावित हो रहा है और बड़ी संख्या में राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि पुलिस जनहित को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई करे। दिल्ली हाइकोर्ट ने सभी पक्षों से कहा है कि सभी संबंधित विभाग इस मुद्दे को देखें और सरकारी नियमों और कानून के हिसाब से काम करें. हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली पुलिस जनहित को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई करें और कानून व्यवस्था का भी ध्यान रखे।

यह भी पढ़ें- CAA पर क्या बोले माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला....


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