शाहीन बाग में 15 दिसंबर से बंद सड़क को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई के दौरान संबंधित विभागों से कहा कि वे इस मामले को जनहित को ध्यान में रखकर सुलझाएं। इसी के साथ यह भी कहा कि कानून व्यवस्था को भी ध्यान में रखें।
बता दें कि CAA और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के कारण 15 दिसंबर से बंद पड़े कालिंदी कुंज-शाहीन बाग के हिस्से को खोलने की मांग करते हुए दायर जनहित याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई। दायर जनहित याचिका में कहा गया कि रास्ता बंद होने के कारण हर दिन यातायात प्रभावित हो रहा है और बड़ी संख्या में राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
Delhi HC asks concerned authority to look into the matter in larger public interest&deal with issue of maintaining law &order,on petition seeking to withdraw closure of Delhi's Kalindi Kunj-Shaheen Bagh stretch which was closed on Dec 15, 2019 for ongoing protests against #CAA pic.twitter.com/A2hHS0MFoH
— ANI (@ANI) January 14, 2020
हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि पुलिस जनहित को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई करे। दिल्ली हाइकोर्ट ने सभी पक्षों से कहा है कि सभी संबंधित विभाग इस मुद्दे को देखें और सरकारी नियमों और कानून के हिसाब से काम करें. हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली पुलिस जनहित को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई करें और कानून व्यवस्था का भी ध्यान रखे।
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