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सोशल मीडिया पर अब नहीं चलेगी मनमानी, केंद्र सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस

सोशल मीडिया पर अब नहीं चलेगी मनमानी, केंद्र सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस

 

फेसबुक, ट्विटर जैसे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स के यूजर्स की शिकायतों के मद्देनजर केंद्र सरकार ने गुरुवार को नई गाइडलाइंस जारी की है। सरकार ने आईटी रूल्स, 2021 को अधिसूचित किया है। जिसके बाद अब सोशल मीडिया प्लेटफार्म को यूजर्स की शिकायतों की सुनवाई के लिए ग्रीवांस रीड्रेसेल मैकेनिज्म बनाना होगा। वहीं, ओटीटी प्लेटफार्म को सेल्फ रेगुलेशन करना होगा।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय प्रकाश जावडेकर और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज प्रेस कांफ्रेंस कर बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म को कड़े नियमों का पालन करना होगा। सोशल मीडिया यूजर्स और पीड़ितों की शिकायतों की सुनवाई करनी होगी। महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। चीफ कंप्लायंस आफिसर की नियुक्ति करनी होगी। 

इस दौरान रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत में हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का स्वागत है, लेकिन इसमें दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। यदि कैपिटल हिल पर हमला होता है, तो सोशल मीडिया पुलिस की कार्रवाई का समर्थन करता है, लेकिन जब लाल किले पर आक्रामक हमला होता है, तो आपके पास दोहरे मानक हैं। यह स्पष्ट रूप से स्वीकार्य नहीं है।

उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया को लेकर बनाए गए कानूनों को 3 महीने के भीतर लागू किया जाएगा, ताकि वे अपने तंत्र में सुधार कर सकें। बाकी नियमों को अधिसूचित किए जाने के दिन से लागू होगा। वही, नए दिशानिर्देश सभी ओटीटी प्लेटफार्मों पर सामग्री के खुद से क्लासिफाइड करना भी अनिवार्य करते हैं। यह जानकारी प्रकाश जावड़ेकर ने दी। उन्होंने कहा कि इसके लिए 13+, 16+ और A (अडल्ट) श्रेणियां होंगी। ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने कहा, "माता-पिता का एक तंत्र होना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे ऐसे वीडियो नहीं देखें।"

जावड़ेकर ने यह भी बताया कि ओटीटी और डिजिटल मीडिया को सूचना और प्रसारण मंत्रालय देखेगा और इंटरमीडरी प्लेटफॉर्म का संज्ञान आईटी मंत्रालय लेगा। बता दें कि देश में 53 करोड़ वाट्सअप यूजर्स है, 44.8 करोड़ यूट्यूब, 41 करोड़ फेसबुक, 21 करोड़ इंस्टा और 1.75 करोड़ ट्विटर यूजर्स हैं।

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