सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया को अगले दस दिनों तक विमान की मिडिल सीटों पर यात्रियों को बिठाने की अनुमति दे दी है। हालांकि 10 दिनों के बाद एयर इंडिया को यात्रा के दौरान विमान के मिडिल की एक सीट खाली छोड़ना होगा। दरअसल, बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ केंद्र और एयर इंडिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मंजूरी दी है।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबड़े ने कहा, 'अगले 10 दिनों के लिए मध्य सीटों की बुकिंग के साथ एयर इंडिया को विदेशी उड़ानों को संचालित करने की अनुमति दी जाएगी।' सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ने कहा कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) और एयर इंडिया इस मामले की पेंडेंसी के दौरान किसी भी मानदंड को बदलने के लिए स्वतंत्र हैं। वही, याचिका पर सीजेआई बोबड़े ने कहा कि हम नागरिकों के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित हैं। इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट दो जून को मामले की सुनवाई करेगा।
Directorate General of Civil Aviation (DGCA) and Air India are free to alter any norms it may consider appropriate during the pendency of the matter, said the Chief Justice of India Sharad Arvind Bobde in Supreme Court. https://t.co/zG1jkWPYSM
— ANI (@ANI) May 25, 2020
क्या था बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश
गौरतलब है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने एयर इंडिया को डायरेक्टर ऑफ जनरल सिविल एविएशन के 'सोशल डिस्टेंसिंग' सर्कुलेशन का पालन करने के लिए कहा था, जिसके लिए बीच की सीटों को इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर खाली रखने की जरूरत थी। स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो हाई कोर्ट ने एयर इंडिया को मिडिल सीट की बुकिंग न करने का आदेश दिया था।
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