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10 दिनों तक फ्लाइट की मिडिल सीट पर यात्री बिठा सकता है Air India, सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी

10 दिनों तक फ्लाइट की मिडिल सीट पर यात्री बिठा सकता है Air India, सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी

 

सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया को अगले दस दिनों तक विमान की मिडिल सीटों पर यात्रियों को बिठाने की अनुमति दे दी है। हालांकि 10 दिनों के बाद एयर इंडिया को यात्रा के दौरान विमान के मिडिल की एक सीट खाली छोड़ना होगा। दरअसल, बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ केंद्र और एयर इंडिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मंजूरी दी है

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबड़े ने कहा, 'अगले 10 दिनों के लिए मध्य सीटों की बुकिंग के साथ एयर इंडिया को विदेशी उड़ानों को संचालित करने की अनुमति दी जाएगी।' सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ने कहा कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) और एयर इंडिया इस मामले की पेंडेंसी के दौरान किसी भी मानदंड को बदलने के लिए स्वतंत्र हैं। वही, याचिका पर सीजेआई बोबड़े ने कहा कि हम नागरिकों के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित हैं। इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट दो  जून को मामले की सुनवाई करेगा। 

क्या था बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश 

गौरतलब है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने एयर इंडिया को डायरेक्टर ऑफ जनरल सिविल एविएशन के 'सोशल डिस्टेंसिंग' सर्कुलेशन का पालन करने के लिए कहा था, जिसके लिए बीच की सीटों को इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर खाली रखने की जरूरत थी। स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो हाई कोर्ट ने एयर इंडिया को मिडिल सीट की बुकिंग न करने का आदेश दिया था। 

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