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पटाखों की दुकान के लिए जारी किए जाएगे अस्थाई लाइसेंस, 21 से 25 अक्टूबर तक सकते हैं आवेदन

पटाखों की दुकान के लिए जारी किए जाएगे अस्थाई लाइसेंस, 21 से 25 अक्टूबर तक सकते हैं आवेदन

 

हिसार: दीपावली के पास आते ही पटाखों की दुकान के लिए अस्थाई लाइसेंस जारी करने की कवायद शुरू होने वाली है। पूरे देश में त्योहारों का माहोल है। बाजार में लोगों की भीड़ जमा होने लगी हैं। ऐसे में सिरसा उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि जिला में दीपावली व गुरुपर्व के त्योहार पर पटाखों की स्टॉल लगाने के लिए अस्थाई लाइसेंस जारी किए जाएंगे। पटाखों की अस्थाई स्टॉल लगाने के लिए 21 से 25 अक्टूबर शाम पांच बजे तक आवेदन जमा किए जाएंगे। 27 अक्टूबर को स्थानीय पंचायत भवन में अस्थाई लाइसेंस के लिए ड्रा निकाला जाएगा। इसके आधार पर ही दुकानदारों को जगह का आवंटन किया जाएगा। लाइसेंस के इच्छुक व्यक्ति अपना आवेदन पत्र एसडीएम (SDM)  के कार्यालय में जमा करवा सकते है। निर्धारित तिथि के उपरांत आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएगा। पटाखा व्यावसायियों को दुकान लगाने के दौरान तय नियमों का पालन करना होगा। इसी को देखते हुए प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं।

बता दें कि हर साल की तरह इस साल भी अस्थाई लाइसेंस के बिना पटाखों की आतिशबाजी आदि की बिक्री करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पटाखों की दुकान लगाने के लिए हर साल लोगों में काफी उत्साह देखने को मिलता है। हर वर्ष आवेदनों की संख्या में इजाफा होता है। वर्ष 2020 में करीब 1200 लोगों ने अस्थाई लाइसेंस के लिए आवेदन किए था, लेकिन उनमे से सिर्फ 30 को ही अस्थाई अनुमति मिल पाई थी। इसी साथ  न्यायालय ने ही प्रदूषण को देखते हुए पटाखे चलाने के लिए समय सीमा भी निर्धारित की थी।

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