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आम्रपाली मामला- SC ने होटल, मॉल, ऑफिस समेत कई प्रॉपर्टी जब्त करने का दिया आदेश

आम्रपाली मामला- SC ने होटल, मॉल, ऑफिस समेत कई प्रॉपर्टी जब्त करने का दिया आदेश

 

सुप्रीम कोर्ट ने हजारों निवेशकों को फ्लैट और प्लॉट देने में विफल रियल स्टेट कंपनी आम्रपाली की बक्सर, आरा, बरेली और मुफ्फरनगर समेत कई स्थानों की संपत्तियां बेचने का आदेश दिया है. कोर्ट ने आम्रपाली के निदेशकों से कहा कि वे कंपनी से लिया गया पूरा पैसा सोमवार तक लौटा दें. कंपनी ने इन निदेशकों और उनके रिश्तेदारों को कई सौ करोड़ रुपये ऋण के नाम पर दे रखे हैं. जबकि कंपनी पर निवेशकों का लगभग 3000 करोड़ रुपये बकाया है.

कोर्ट ने आम्रपाली के सीएमडी और निदेशकों को नोटिस जारी करके पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ आपराधिक केस शुरू किए जाएं. सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप से जुड़े लोगों से कहा है कि होम बायर्स के पैसे जो भी मिले हैं वह सुप्रीम कोर्ट के खाते में सोमवार तक जमा कर दें. कोर्ट ने कहा कि जो ये नहीं करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2015 से 2018 के बीच के कागजात सोमवार तक फोरेंसिक ऑडिटर्स को दिए जाएं. सुप्रीम कोर्ट ने NBCC से भी पूछा है कि किस तरह आम्रपाली के अधूरे प्रोजेक्ट पूरे होंगे. मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी.

दरअसल आम्रपाली के सीएमडी अनिल शर्मा की ओर से माना गया कि मकान खरीददारों के 2900 करोड़ रुपये दूसरी कंपनियों व अफसरों को बतौर गिफ्ट व अन्य तरीके से दिए गए.


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