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अवैध रेत खनन पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब समेत 5 राज्यों और CBI को जारी किया नोटिस

अवैध रेत खनन पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब समेत 5 राज्यों और CBI को जारी किया नोटिस

 

देशभर में अवैध रेत खनन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, 5 राज्यों और सीबीआई को नोटिस जारी किया है। एक जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पर्यावरण मंत्रालय, खान मंत्रालय, तमिलनाडु, पंजाब, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और सीबीआई से इस पर जवाब मांगा है।

दरअसल एनजीटी ने देशभर में बगैर लाइसेंस और पर्यावरण मंजूरी के बिना नदियों के किनारे और तली से रेत निकालने और खनन पर प्रतिबंध लगा दिया था। 5 अगस्त 2013 को दिए अपने आदेश में कहा था कि अवैध रूप से रेत निकालने से सरकारी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। यह आदेश पूरे देश पर लागू होना है। सभी राज्यों के खनन अधिकारियों और संबंधित पुलिस अफसरों को इस आदेश का पालन करवाना है।

इसी अहम मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई एक जनहित याचिका में देश में नियम विरुद्ध हो रहे रेत उत्खनन पर लगाम लगाने की मांग की गई है। याचिका पर सुनवाई के बाद मामले को गंभीर मानते हुए कोर्ट द्वारा नोटिस जारी किए गए हैं। याचिका में अधिकारियों की मिलीभगत का आरोप लगाया गया है और पर्यावरण और राजस्व को हो रहे नुकसान का हवाला दिया गया है। साथ ही अवैध खनन की सीबीआई जांच की भी मांग की गई है।

बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। खनन पर सख्त रुख अख्तियार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है।सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह रेत खनन परियोजनाओं के लिए किसी भी पर्यावरणीय मंजूरी को बिना उस इलाके में रेत खनन के प्रभाव की जांच के बिना न दें।


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