केंद्र सरकार ने 3 मई तक देश में लागू लॉकडाउन के दौरान ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा अपने मंच के जरिए गैर-आवश्यक वस्तुओं की बिक्री पर रोक लगा दी है। दरअसल, चार दिन पहले ई-कॉमर्स कंपनियों को मोबाइल फोन, टीवी, रेफ्रिजरेटर और सिलेसिलाए परिधानों आदि की बिक्री की अनुमति दी गई थी, लेकिन अब इस छूट को वापस ले लिया गया है।
इससे पहले के आदेश में कहा गया था कि ई-कॉमर्स कंपनियां 20 अप्रैल से इन उत्पादों की बिक्री कर सकेंगी। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने रविवार को इस बारे में आदेश जारी किया। इसमें समेकित संशोधित दिशानिर्देशों से ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैरजरूरी उत्पादों की बिक्री को हटा दिया गया है।
#IndiaFightsCorona
— Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) April 19, 2020
Supply of non-essential goods by e-commerce companies to remain prohibited during #Lockdown2 to fight #COVID19. pic.twitter.com/6Jdvuzw6VJ
आदेश में कहा गया है कि ई-कॉमर्स कंपनियों से संबंधित प्रावधान जिसमें उनके वाहनों को आवश्यक अनुमति के साथ आवाजाही की अनुमति दी गई थी, को दिशानिर्देशों से हटाया जा रहा है। हालांकि, इस आदेश को पलटने की वजह तत्काल पता नहीं चल पाई है।
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