होम
देश
दुनिया
राज्य
खेल
बिजनेस
मनोरंजन
सेहत
नॉलेज
फैशन/लाइफ स्टाइल
अध्यात्म

 

21 सितंबर से खुलने वाले स्कूलों के लिए गाइडलाइंस जारी, जाने से पहले जान लें ये 10 जरुरी बातें

21 सितंबर से खुलने वाले स्कूलों के लिए गाइडलाइंस जारी, जाने से पहले जान लें ये 10 जरुरी बातें

 

कोरोना वायरस महामारी के चलते 5 महीने से अधिक समय से बंद स्‍कूल अब 21 सितंबर से खुलने जा रहे हैं। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्कूलों में शिक्षण गतिविधियों के संचालन के लिए दिशानिर्देशों की घोषणा की है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने अपने ट्विटर हैंडल पर गाइडलाइंस साझा की स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्किल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूड, उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोजीसर (SOP) को जारी किया है। इसके साथ ही टेक्निकल प्रोग्राम्स में बच्चों को 6 महीने और सालभर का कोर्स करवाकर डिग्री देने वाले इन संस्थानों को भी 21 सितंबर से लैब खोलने की छूट दी गई है। 

गाइडलाइंस के मुताबिक, इन 10 बातों का रखना होगा विशेष ध्यान... 

- स्कूल (School) में सिटिंग अरेंजमेंट में भी बदलाव किया जाएगा. जिसके बाद स्टूडेंट्स के बीच में करीब 6 फीट की दूरी होगी।

- विद्यार्थियों के आने से पहले ही कुर्सी-मेज में 6 फीट की दूरी रखी जाएगी। इसके साथ ही जब भी कक्षा में कोई जरूरी गतिविधि होगी तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) का खास ख्याल रखना होगा।

- टीचिंग फैकल्टी को ये चेक करना पड़ेगा कि पढ़ाई-लिखाई के समय बच्चे और अध्यापक मास्क पहने हैं या नहीं। यहां तक कि स्टूडेंट्स को आपस में लैपटॉप, नोटबुक, स्टेशनरी साझा करने तक की भी अनुमति नहीं होगी।

- 9वीं से 12वीं तक के छात्र-छात्राएं चाहें तो अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन, सलाह-मशविरा लेने के लिए स्कूल जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें अपने माता-पिता या अभिभावकों से लिखित में मंजूरी लेनी होगी।

- स्कूल खोलने पर भी स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे. स्कूल में बने कमरों में एसी का तापमान को 24-30 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रहना चाहिए। छात्र-छात्राओं के लिए बैठने के कमरों में हवा की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए।

- स्कूल सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए खोले जा रहे हैं जो ऑनलाइन क्लास नहीं ले पा रहा हैं, या फिर उन्हें कई और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

- इसके अलावा अभी सरकार ने सिर्फ उन्हीं स्कूलों को खोलने की इजाजत दी है, जो कॉलेज-स्कूल कंटेनमेंट जोन के अंदर नहीं हैं।

- परिसरों के अंदर स्टूडेंट्स, शिक्षकों और कर्मचारियों को रहने की छूट नहीं है। इसके साथ ही बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, कई बीमारियों से संबंधित लोग जिन्हें दिक्कत हो सकती है उन्हें परिसर में बुलाने के लिए मना किया गया है।

- कैंपसों में भीड़-भाड़ से बचने के लिए स्कूलों और कॉलेजों दोनों को अपने एकेडमिक कैलेंडर को संशोधित करने के आदेश दिए गए हैं।

- स्कूल में सुबह होने वाले असेंबली को लेकर अभी छूट नहीं दी गई है इसलिए रोजाना किसी भी तरह की असेंबली नहीं होगी।

यह भी पढ़ें- राहुल का ट्वीट-आत्मनिर्भर बनकर खुद ही बचाए कोरोना से अपनी जान,क्योंकि PM मोदी मोर के साथ व्यस्त हैं


संबंधित समाचार