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मानहानि केस में राहुल गांधी की माफी मंजूर, नहीं चलेगा अवमानना का केस

मानहानि केस में राहुल गांधी की माफी मंजूर, नहीं चलेगा अवमानना का केस

 

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का मामला बंद हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी का माफीनामा स्वीकार कर लिया और इसके बाद मामला बंद कर दिया। मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को चेतावनी दी और कहा कि राजनीतिक बयानबाजी में कोर्ट को न घसीटें। SC ने राहुल गांधी को भविष्य में और सतर्क रहने को भी कहा।

सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ राफेल मामले में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बारे में चौकीदार चोर है टिप्पणी के लिए लंबित अवमानना मामले में सुनवाई की और फैसला सुनाया। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राफेल मामले में न्यायालय के 14 दिसंबर, 2018 के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका के समर्थन में चुनिन्दा दस्तावेज की स्वीकार्यता पर केन्द्र की प्रारंभिक आपत्तियां अस्वीकार करने के शीर्ष अदालत के फैसले के बाद दस अप्रैल को ये टिप्पणी की थी।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की पीठ ने राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना कार्यवाही के लिये लंबित इस मामले पर 10 मई को सुनवाई पूरी की थी। पीठ ने कहा था कि इस पर फैसला बाद में सुनाया जायेगा। राहुल गांधी ने 8 मई को राफेल फैसले में चौकीदार चोर है की टिप्पणी शीर्ष अदालत के हवाले से कहने के लिये पीठ से बिना शर्त माफी मांग ली थी। 


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