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पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश- साधु-संतों को ठंड से बचाने का इंतजाम करे सरकार

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश- साधु-संतों को ठंड से बचाने का इंतजाम करे सरकार

 

हरियाणा में साधु-संत, बेघर मजदूरों और भिखारियों को ठंड से बचाने के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट आगे आया है। हाईकोर्ट ने कुरुक्षेत्र में स्थित ब्रह्म सरोवर और अन्य स्थानों पर रहने वाले साधु-संत, बेघर मजदूरों और भिखारियों को ठंड से बचाने के लिए सरकार को इंतजाम करने को कहा है।

अदालत ने हरियाणा सरकार को दिए अपने आदेश में कहा है कि वह इन बेघर और बेसहारा लोगों के रात्रि शेल्टर का इंतजाम करे। हाईकोर्ट ने यह आदेश कड़ाके की ठंड में किसी तरह जीवन बिता रहे इन लोगों की स्थिति को लेकर दायर याचिका पर दिया है। यह याचिका कुरुक्षेत्र निवासी बुजुर्ग सरोज जैन द्वारा दायर की गई है।

वही, हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि कुरुक्षेत्र में स्थित ब्रह्म सरोवर और सन्निहित सरोवर के इलाके में बड़ी संख्या में साधु-संत और बेघर मजदूर रहते हैं। भीषण ठंड के दौरान इन लोगों को कई बार खुले आसमान के नीचे ही रात बितानी पड़ती है। याचिकाकर्ता की ओर से यह भी बताया गया कि कई बार वह इन लोगों को कंबल बांट चुका है, लेकिन खुले आसमान के नीचे सोने के लिए मजबूर होने वाले इन लोगों को ओस से भीगे कंबलों में रात बितानी पड़ती है।

याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट ने इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का भी हवाला दिया। कोर्ट को बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक आदेश में जरूरतमंद लोगों को रात में ठहराने का इंतजाम करने का आदेश दिया है। इसको देखते हुए धार्मिक नगरी कुरुक्षेत्र में भी साधु-संतों, बेघर मजदूरों और भिखारियों के लिए ऐसा ही आदेश दिया जाए। याचिकाकर्ता की दलील सुनने के बाद हाईकोर्ट ने सरकार को बेघर लोगों को ठंड से बचाने का आदेश दिया। वही, हरियाणा सरकार की ओर से मामले में जवाब दिया गया कि सरकार इस दिशा में काम कर रही है।

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